नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नीट 2017 के नतीजे घोषित करने को लेकर लगी रोक हटा दी।
बोर्ड को नतीजों की घोषणा करने और काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देते हुए न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने देशभर के सभी उच्च न्यायालयों को नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करने को कहा।
मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायाधीश पंत ने कहा कि उच्च न्यायालय को इसकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।
महाराष्ट्र बोर्ड (MHSSC) के 10वीं के रिजल्ट को लेकर असमंजस
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों पर नोटिस जारी किया है साथ ही कहा है कि कोई भी हाईकोर्ट इस मसले पर याचिका की सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह रिजल्ट जारी करे और काउंसलिंग शुरू करे। इसके बाद बताया जा रहा है कि बोर्ड 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर सकता है।
नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है।
नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे।