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new petrol pump does not allow along highway in Rajasthan
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राजस्थान में अब हाइवे के किनारे नहीं खुलेंगे पेट्रोल पम्प

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राजस्थान में अब हाइवे के किनारे नहीं खुलेंगे पेट्रोल पम्प
new petrol pump does not allow along highway in Rajasthan
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जयपुर। राज्य के नेशनल व स्टेट हाइवे पर अब सड़कों से लगती जमीन पर पेट्रोल पम्प नहीं खुल सकेंगे। पेट्रोल पम्प सड़क से कम से कम 150 फीट अंदर या दूरी पर स्थित जमीन पर ही खोले जा सकेंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है।

जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जो पेट्रोल पम्प हैं, वे लगभग सभी सड़क सीमा से सटी जमीन पर है। ऐसे में अगर कोई घटना पेट्रोल पम्प पर घटती है तो उसके चलते उक्त रोड पर यातायात बाधित होने या वहां से गुजरने वाले वाहन को नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है।

इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने इन पेट्रोल पम्पों को भविष्य में सड़क से कम से कम 50 मीटर अर्थात 150 फीट दूरी पर खोलने की अनुमति देने का निर्णय किया है। जुलाई 2016 में हुई राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी जिस पर निर्णय के बाद विभाग ने गाइडलाइन में संशोधन किया।

इसके अलावा प्रदेश के जिन शहरों के मास्टर प्लान जारी नहीं हुए उन शहरों में पेट्रोल पम्प की अनुमति उस शहर की स्थानीय निकाय क्षेत्राधिकार में ही दी जाएगी।

गाइड लाइन के मुताबिक जो सड़क करीब 30 चौड़ी है और वहां ट्रेफिक संचालन होता है,उस पर पेट्रोल पम्प न्यूनतम 100 मीटर अंदर खोला जाएगा जबकि 30 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 50 मीटर के अंदर पेट्रोल पम्प खोलने की अनुमति दी जाएगी।