नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया हैं। साथ ही दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का भी आदेश दिया है।
दिल्ली आरटीओ को जारी किए गए आदेश में एनजीटी ने कहा कि दस साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाए। आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा, उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए।
एनजीटी के आदेश के बाद आरटीओ अब इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा। ट्रकों को फिलहाल कुछ समय के लिए राहत दी गई है। एनजीटी ने धूल और कूड़ा जलाने संबंधी निर्देशों पर भी संबंधित विभाग से अलग-अलग राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।
एनजीटी के इस फैसले पर ट्रांसपोर्ट असोसिएशन के दीपक सचदेवा ने कहा कि वह इस निर्देश के खिलाफ हैं और इसकी कई वजहें हैं। हर 12 साल पुरानी कार प्रदूषण फैला रही है, ऐसा नहीं है।
गत वर्ष ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में ऐसे ही वाहनों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और दिल्ली के लोगों को इससे निजात मिलनी ही चाहिए।