नई दिल्ली। दिल्ली व एनसीआर में वायु प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को सड़क के किनारे मौजूद सभी मिक्सिंग प्लांट्स को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
ट्रिब्यूनल के वकील बालेन्दु शेखर के अनुसार इस मामले में एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से सभी उपकरणों को सील करने को कहा है जो सड़क के किनारे गर्म मिक्सिंग प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बारे में पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह भी इन तीनों संस्थाओं की इन मशीनों को सील करने में सहायता करेगी।