उदयपुर। पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करने वाली महिला की अदालत ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
प्रकरण के अनुसार गत वर्ष 29 मई को कोर्ट निवासी बंशीलाल पुत्र जोरा गरासिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव में वाकल नदी के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव धारदार हथियार से हत्या कर फैंका गया है।
इस मामले में जांच-पड़ताल कर मृतक की शिनाख्त रंगलाल खोखरिया के रूप में की और जांच करते हुए पानरवा पुलिस ने हेवरा पानरवा निवासी पूनकी खोखरिया और उसके पति बाबूड़ा खोखरिया को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही से धारदार हथियार बरामद किए।
पहले पूनकी ने अपने प्रेमी रंगलाल खोखरिया के साथ मिलकर पति बाबूड़ा की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन पति को इसकी भनक लग गई तो वह पलट गई और उसने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की ही हत्या कर दी थी।
इस मामले में दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। पूनकी खोखरिया की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशिष्ट न्यायालय अजा/अजजा (अनिप्र) के पीठासीन अधिकारी विरेंद्र कुमार जसूजा ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।