नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायाल ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य आप नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि मामले में सुनवाई की। इस मामले में केजरीवाल व अन्य आरोपियों का दावा है कि उन्होंने जेटली के खिलाफ मानहानिकारक कोई बयान नहीं दिया था।
न्यायाधीश राजीव सहाय एंडला ने मंगलवार को केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओं के खिलाफ मुददे तय कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। इस मामले में केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं में राघव चडढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी आरोपी हैं।
अदालत ने इन सभी छह आप नेताओं के खिलाफ मुददे तय किए और यह निर्णय करने के लिए 27 सितंबर के लिए यह मामला संयुक्त पंजीकार के समक्ष भेज दिया कि उनके द्वारा मानहानिकारक बयान दिए गए हैं या नहीं।
वहीं सुनवाई के दौरान जेटली के वकीलों ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि रिटायर्ड जज को इस मामले में कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाए, जिससे इस मामले का निपटारा जल्द हो सके। हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने इसका विरोध किया है।