नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईओवर को फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीएनडी कंपनी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई प्रतिदिन चल रही थी। फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नोएडा अथॉरिटी और डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नहीं है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि टोल ब्रिज की लागत से ज़्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है।
करीब सवा नौ किलोमीटर लंबे डीएनडी फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य साल 1997 में शुरू हुआ था। पुल की लागत तकरीबन 407 करोड़ रुपये आई थी। इस पुल पर फरवरी 2001 से ट्रैफिक का संचालन शुरू हुआ।
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को इस पुल पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक़ कंपनी अब तक दो हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा का टोल टैक्स वसूल चुकी है।
हालांकि, नोएडा अथॉरिटी से हुए मनमाने करार के चलते लागत कीमत बढ़ने से टोल कंपनी अब बत्तीस सौ करोड़ रुपए वसूलने की बात कह रही है।