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ola, uber cannot charge more than govt set fares : delhi High Court
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दिल्ली सरकार तय करेगी ओला, उबेर जैसी कैब टैक्सियों का किराया

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दिल्ली सरकार तय करेगी ओला, उबेर जैसी कैब टैक्सियों का किराया
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि ओला, उबेर व अन्य टैक्सी कंपनियां आगामी 22 अगस्त के बाद निर्धारित दरों से अधिक चार्ज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल टैक्सी कंपनियां मनमुताबिक किराया वसूलती हैं।

दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि वह ऐप आधारित टैक्सी सर्विसेज के लिए सरकार जल्द ही नई पॉलिसी पर उपराज्पाल नजीब जंग से मंजूरी लेकर इसे लागू कर देगी।

दिल्ली सरकार के अनुसार सभी ऐप आधारित टैक्सियों में मीटर लगा होगा और वह सरकार द्वारा मंजूर किये गए किराये को ही वसूल कर पाएंगे। सरकार के फिक्स रेट के बाहर यात्रियों से कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा सकेगा।

दरअसल रोड मंत्रालय ने मोटर वीइकल एक्ट में टैक्सी मीटर के इस्तेमाल का स्पष्ट निर्देश दिया है और इन टैक्सियों के एग्रीगेटर को साफ शब्दो में कहा गया है की किराए का आकलन जीपीएस की जगह मीटर की मदद से किया जाए। अब अदालत ने भी 22 अगस्त के बाद से कंपनियों को इसका पालन करने का कड़ा निर्देश दिया है।

फिलहाल एप कैब पॉलिसी में 18 अगस्त तक आमजन अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियों को दूर करने के बाद और उपराज्पाल से मंजूरी मिलते ही इस पॉलिसी को राजधानी में लागू कर दिया जाएगा।