इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को 2008 के मुंबई हमले के आरोपी और आतंकवादी सरगना हाफिज सईद पर लगी नजरबंदी को हटाने के आदेश दिए हैं।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समीक्षा बोर्ड ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाफिज की हिरासत तीन महीने बढ़ाने की दरख्वास्त की गई थी।
अदालत ने पिछले महीने सरकार को आगाह किया था कि अगर जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं सौंपे जाते हैं तो वह सईद की नजरबंदी को खत्म कर देगा। अतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत सईद और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में नजरबंद किया गया था।
इससे पहले सईद के वकील एके डोगर ने कहा था कि जेयूडी के नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के हिरासत में रखा गया है और उन्होंने हिरासत बढ़ाने की मांग को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।
इससे पहले की अदालती सुनवाई के दौरान पंजाब गृह विभाग ने दलील दी थी कि अगर उसे रिहा किया गया तो लोगों की सुरक्षा और सार्वनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
सईद पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 166 भारतीय और विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी। भारत लगातार पाकिस्तान से नरसंहार के आरोपी को सजा देने का आग्रह करता रहा है।