इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार 14 नवंबर को जब जवाबदेही अदालत में होने वाली संपत्ति संबंधी मामले की सुनवाई में पेश नहीं हो सकते हैं। जवाबदेही अदालत इस दिन इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू करेगी।
जानकार सूत्रों ने बताया कि डार व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही अदालत में उपस्थित होने से बचने के लिए और मुकदमे के दौरान उनकी पैरवी और प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील की नियुक्ति के लिए जवाबदेही अदालत में याचिका दाखिल करने का इरादा रखते हैं।
जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने डार को अदालत में 14 नवंबर को पेश होने के लिए आठ नवंबर को आदेश दिया था। अधिकारियों के मुताबिक डार व्यक्तिगत रूप से अदालत की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि वह इलाज करा रहे हैं।
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने डार पर आरोप लगाया है कि आरोपी ने अपने नाम पर और अपने आश्रितों के नाम पर परिसंपत्तियों, वित्तीय हितों/संसाधनों को अधिगृहित किया है।
डार पर आरोप है कि उनकी संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, जिस बारे में वह उचित जवाब नहीं दे सके हैं।
आठ नवंबर को सुनवाई के दौरान एएनबी के वकीलों ने अदालत से डार के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने एनएबी को मंत्री की मेडिकल रिपोर्टों की पुष्टि करने का निर्देश दिया और फिर से जमानती वारंट जारी किया था।