अजमेर। अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में हॉट एयर बैलून उड़ाने के खिलाफ बुधवार को अजमेर सिविल न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर कर दी गई। अदालत इस मामले में गुरुवार को नोटिस जारी कर सुनवाई कर सकती है।
जानकारी के अनुसार एडवोकेट दिनेश और ओम प्रकाश गुर्जर ने एडवोकेट विवेक पराशर के जरिए जिला कलक्टर अजमेर, पर्यटन विभाग एवं एन्टरटेनमेंट कंपनी ई-फेक्टर के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर पुष्कर मेले के व्यवसायीकरण पर रोक लगाने का आग्रह किया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिला कलक्टर अजमेर को हॉट एयर बैलून उड़ाने के लिए इजाजत देने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार तो उड्डयन मंत्रालय के पास है।
याचिका कर्ताओं ने यह भी कहा कि पर्यटकों से मेला देखने के लिए शुल्क वसूली की जा रही है। पुष्कर मेला धार्मिक और मनोरंजक है। इसका व्यवसायीकरण किया जाना अनुचित है। सरकार ने जिला कलक्टर के माध्यम से मेले का ठेकाकरण कर दिया है। जो कि गलत है।
ठेकेदार कंपनी की ओर से शर्तों व अनुबंधों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अदालत ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। संभावना है कि इस मामले में गुरुवार को ही संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है।
गौरतलब है कि पुष्कर पशु मेला गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। मेले में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस बार मेल के तमाम इवेंट्स एक एन्टरटेनमेंट कंपनी ई-फेक्टर प्रा.लि को ठेके पर दे दिए गए है।
जिससे मेले की मूल भावना आम गरीब इंसान के खिलाफ हो गई है। मेला पैसे वालों और विदेशी सेैलानियों के लिए रह गया है। जबकि पुष्कर मेले में अधिकांश लोग देहाती और गरीब मध्यम वर्ग के पहुंचते हैं। उनके मनोरंजन पर भी पैसा वसूला जा रहा है।