सिउडी। विश्वभारती पाठभवन की एक छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी छात्र को सिउडी जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने क्षतिपूर्ति के रुप में पीडिता को 5 लाख रुपए देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
अदालत ने मो. सफीकुल इस्लाम को पीडिता को ब्लैकमेल करने व भय दिखाकर बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में बुधवार को दोषी करार दिया था। गुरुवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषी ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि 2014 के जनवरी माह में बांग्लादेश की वह छात्रा विश्वभारती विश्वविद्यालय के पाठभवन में ग्यारहवीं कक्षा में दाखिल हुई थी। छात्रा के स्थानीय अभिभावक मो. सफीकुल इस्लाम था।
छात्रा ने मो. सफीकुल पर उसी साल 10 अगस्त को किराये के मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाई थी। छात्रा का आरोप था कि मो. सफीकुल ने दुष्कर्म करते समय वीडियोग्राफी भी की थी। उसी वीडियो को दिखाकर वह बार-बार छात्रा को ब्लैकमेल तथा दुष्कर्म किया करता था।