झुंझुनू। 29 जनवरी 15 को पीड़िता ने पिलानी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो रात्रि को 2.15 बजे बस से जयपुर से आ रही थी। बस सुबह झुंझुनू पहुंची तब बस में सवारी कम होने से दूसरी बस में कन्डक्टर ने मेरे को बैठा दिया। बस लुहारू के लिए रवाना हुई तब रास्ते में एक लड़का मेरी स्लीपर सीट पर चढ़ गया और जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया।
उसके बाद दूसरा लड़का मेरी स्लीपर सीट पर चढ़ गया और उसने भी मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद उन्होंने डुलानिया गांव से आगे हरियाणा बोर्डर पर मुझे एक जोहड़ के पास उतार दिया और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा थाना पिलानी पर दर्ज किया जाकर जांच भीष्मराज आर्य आरपीएस थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी द्वारा शुरू किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनू ने बताया कि घटना की सूचना पीड़िता द्वारा थाना लुहारू पर पहुंचकर दी जाने पर थाना लुहारू से घटना की सूचना पुलिस थाना पिलानी पर प्राप्त होने पर तुरन्त थानाधिकारी पिलानी, वृताधिकारी चिड़ावा व पुलिस अधीक्षक झुंझुनू मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे तथा त्वरित कार्यवाही कर घटना में प्रयुक्त वाहन व अन्य मुल्जिमान की धरपकड़ की कार्यवाही की गई।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता के बयान लिए गए, घटनास्थल पर पहुंच कर नक्शामौका व हालात मौका तैयार किया किया गया, पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवाया गया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया जाकर आवश्यक चिकित्सकीय व डीएनए सेम्पल जांच हेतु एफएसएल जयपुर भिजवाए गए।
आरोपियों से अनुसंधान किया गया। घटना में प्रयुक्त बस को जप्त किया गया। प्रकरण में तफ्तीश से मुल्जिमान हरस्वरूप उर्फ कालू उर्फ कालिया पुत्र शिशराम कोम जाट 22साल निवासी श्योसिहंपुरा थाना पिलानी व आरोपी कर्मबीर पुत्र नोरगराम कोम जाट निवासी डुलानियां थाना पिलानी सुरेश कुमार पुत्र श्रीचन्द कोम सांसी निवासी पिपली थाना पिलानी के विरूद अपराध साबित पाया गया।
प्रकरण में मुल्जिमान के विरूद्ध चालान पेश न्यायालय श्रीमान एमजेएम पिलानी में 5 फरवरी को किया जा चुका है। पुलिस द्वारा प्रकरण का त्वरित अनुसंधान पूर्ण कर 7 दिन में चालान न्यायालय पेश किया जाकर प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है।