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पॉक्सो एक्ट में दमण का पुलिस जमादार अरेस्ट - Sabguru News
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पॉक्सो एक्ट में दमण का पुलिस जमादार अरेस्ट

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पॉक्सो एक्ट में दमण का पुलिस जमादार अरेस्ट
policeman arrested in pocso Act in Daman
policeman arrested in pocso Act in Daman
policeman arrested in pocso Act in Daman

दमण। दमण पुलिस ने 14 साल की एक बालिका पर बुरी नजर रखने वाले एक पुलिस जमादार को पॉक्सो अधिनियम में अरेस्ट किया है। पुलिस जमादार के बालिका की मां के साथ भी अवैध संबंध थे।

दमण थाना प्रभारी दिनेश वाजा ने बताया कि 14 साल की एक बालिका पुल के निकट जा रही थी तभी बाल सुरक्षा योजना समाज कल्याण की कार्यक्रम अधिकारी मोनिका बारठ की उस पर नजर पड़ी। उनको लगा कि यह बालिका आत्महत्या जैसा कुछ करने के मूड में दिखाई दे रही है। मोनिका बारठ ने उसे रोककर सभी बाते पूछी। बालिका ने बताया कि वह मूलत: महाराष्ट्र की रहने वाली है और उसके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया। वह अपनी मां के साथ तीन साल से दमण में रह रही है।

पूछताछ में पता चला कि वह बालिका दमण की एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती है। उसने बताया कि पिछले पुलिस के एक अंकल हमारे घर आते और मेरी मां के साथ गलत काम करते हैं। उसने बताया कि कई बार उसके आंखे के सामने भी यह होता है और अंकल उस पर भी बूरी नजर रखते हैं इसलिए वह घर में नहीं रहना चाहती है। बाल सुरक्षा योजना अधिकारी मोनिका बारठ ने तुरन्त ही पुलिस को सूचित कर उस बालिका को अपनी कस्टडी में लिया गया। दो दिन बाद उसको समाज कल्याण विभाग ने समझाकर उसके घर भेजा गया।

इसके साथ उसको मां को भी समझाया गया कि बालिका का ध्यान रखे उसकी लाइफ खराब नहीं करे। दो-तीन दिन बाद जब बालिका के बारे जानकारी लेने बाल सुरक्षा की अधिकारी उसके घर पहुंची तो मालूम हुआ कि उसकी मां ने उसको कमरे में दो दिन से ताले में बंद करके रखा हुआ है तथा खाने को भी कुछ नहीं दिया। पुडिया तलने वाले जार को गैस पर गर्म करके बालिका के हाथ और पीठ और गले के पीछे के भाग में मारा गया।

यह हालात देख समाज कल्याण अधिकारी ने तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। थाना प्रभारी दिनेश वाजा ने बताया कि बालिका ने बयान दिया कि पुलिस के अंकल जिसकी पहचान जमादार वालजी वाढेर के रुप में हुई है उसी के चलते यह सब हुआ है। मां के बाद बालिका को भी उसी नजर से देखता था।

पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डन सेक्युल ओफेस एक्ट 2012(पॉक्सो )के तहत जमादार वालजी वाढेर को अरेस्ट किया है। इसके साथ बालिका की माता को भी दूसरे नंबर का आरोपी बनाकर पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने पाँक्सो 12 के साथ धारा 23 और आईपीसी की धारा 342 लगाकर आगे कि कार्रवाई कर रही है। बालिका 90 दिनों की समाज कल्याण विभाग की कस्टडी में है जहां उसकी सुरक्षा और शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा।

पुलिस द्वारा शाम को आरोपी जमादार को कोर्ट में पेश करने पर 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है। साथ ही पुलिस विभाग ने उसे सस्पेन्ड कर दिया है।