नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम स्थित रायन स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल के मालिक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हालांकि, यह मामला सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और विस्तार से सुनवाई के लिए सभी पक्षों को नोटिस भेजा गया है। यह जानकारी मृत छात्र के पिता वरुण चंद्र ठाकुर के वकील सुशील के. टेकरीवाल ने दी।
प्रद्युम्न की आठ सितम्बर को रायन इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी।
इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने आगस्टाइन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले में कानूनी सहायता प्रदान कर रहे सामाजिक संगठन मिथिलालोक फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. बीरबल झा ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
डॉ. झा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में बच्चे की गला काटकर हत्या कर देने की घटना से पूरा देश स्तब्ध है, इसलिए यह मामला केवल एक बच्चे तक सीमित नहीं है। यह चिंता देश के निर्माण के लिए स्कूलों में जाने वाले करोड़ों बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है।
संस्था ने प्रद्युम्न को न्याय दिलाने के लिए स्कूलों में एक अभियान शुरू किया है। मिथिलालोक ने देशभर के सभी माता-पिता से बच्चों की सुरक्षा व उचित शिक्षण के लिए इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।
https://www.sabguru.com/ryan-school-student-murder-cbi-says-it-hasnt-received-notification-from-haryana-govt-for-further-investigation/
https://www.sabguru.com/ryan-international-school-reopen-next-week-safety-concerns-to-be-addressed-till-than-say-police/