मुंबई। बबई उच्च न्यायालय ने प्रत्यूषा आत्महत्या मामले में उसकी मां शोमा बनर्जी की उस मांग को खारिज दिया जिसमें उन्होंने मामले को अपराध शाखा पुलिस को सौंपने की मांग की थी।
प्रत्यूषा ने एक अप्रेल को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। प्रत्यूषा की मां ने मुंबई की अपराध शाखा पुलिस से जांच कराने के लिए याचिका दाखिल की थी।
खंडपीठ के न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायाधीश ए. एम. बडार ने संबंधित पुलिस स्टेशन से मामले में की गई कार्रवाई के सारे दस्तावेज मांगे थे और दस्तावेजों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस सही से काम कर रही है इसलिए मामले को सीआईडी को नहीं सौंपा जाएगा।
शोमा के वकील के. टी. थॉमस ने याचिका दाखिल कर पुलिस के कामकाज पर असंतुष्टि और राहुल राज सिंह के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था।