कानपुर। फीलखाना क्षेत्र स्थित खेरेपति मन्दिर के पुजारी पर युवती ने आरोप लगाया था कि उसे तीन साल से बंधक बनाकर घर में रखे हुए और उसका शारीरिक शोषण करता है।
इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपी पुजारी को जेल भेज दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पुजारी को दोषी पाया और उसे पचास हजार जुर्माने के साथ 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है।
शहर के प्रतिष्ठित खेरेपति मन्दिर के पूर्व पुजारी महेन्द्र नाथ दीक्षित पर उन्हीं के घर में रहने वाली युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुजारी पर तीन साल तक बंधक बना जबरन शारीरिक संबंध बनाये जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पुजारी के खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे मुजरिम करार देते हुए 50 हजार जुर्माने के साथ 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़िता ने काफी खुशी जाहिर की और कहा कि मैं कोर्ट का सम्मान करती हूं मुझे उम्मीद थी कि कोर्ट उसे जरुर न्याय दिलाएगा।