नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल टावरों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल टावर भी प्रॉपर्टी की श्रेणी में आएंगे।
मोबाइल टावर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मोबाइल टावर पर गुजरात एक्ट के तहत टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को गुजरात सरकार और विभिन्न नगरपालिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल टावर भी प्रॉपर्टी के तहत आएंगे और इसलिए उनसे नगरपालिकाएं टैक्स वसूल सकती हैं।