गुवाहाटी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि के एक मामले में असम की राजधानी गुवाहाटी के कामरूप (मेट्रो) मुख्य न्यायिक दंडाधीश की अदालत में हाजिर हुए। राहुल को इस मामले में जमानत लेनी थी।
राहुल के अधिवक्ता अंशुमान बोरा ने अपनी दलील रखते हुए उन्हें निजी तौर पर अगली सुनवाई पर पेश होने से छूट देने की मांग की।
न्यायाधीश ने 50 हजार रुपए के पीआर बांड के तहत राहुल गांधी को रिहा कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस दिन राहुल गांधी को फिर से अदालत में पेश होना पड़ेगा। इस दिन यह तय होगा कि इस मामले में राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होना होगा या नहीं।
अदालत से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वे देश के गरीब बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे आरएसएस के इस तरह के आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। वे इस तरह की शक्तियों के साथ सदैव लड़ते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसी शक्तियां जितने केस दायर करेंगी हम और भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान व युवाओँ के लिए मैं काम कर रहा हूं, इससे परेशान होकर आरएसएस ने मेरे ऊपर मामला दायर किया है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों के दौरान बरपेटा सत्र (मठ) में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश में बाधा डालने का राहुल गांधी ने आरोप लगाया था। जिससे आहत होकर आरएसएस कार्यकर्ता अंजन बोरा ने इस संबंध में एक मानहानि का मामला दायर किया था।
अंजन बोरा की ओर से न्यायालय में पैरवी करते हुए प्रसिद्ध अधिवक्ता और असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता विजन महाजन ने अदालत से बाहर निकलने के बाद कहा कि आगामी 5 नवंबर को राहुल गांधी को फिर से अदालत में पेश होना होगा। उन्हें केवल आज व्यक्तिगत रूप से रिहाई मिली है।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी अदालत से बाहर निकलने के बाद असम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी पार्टी की विधानसभा चुनावों में करारी हार को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं।
राजीव भवन में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया, असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, सांसद गौरव गोगोई, कांग्रेस के सभी 25 विधायकों के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं।
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