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railway rules : TTI do not disturb sleeping passengers in train
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अब ट्रेन यात्रियों की नींद में खलल नहीं डालेंगे टीटीई

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अब ट्रेन यात्रियों की नींद में खलल नहीं डालेंगे टीटीई

railway rules :  TTI do not disturb sleeping passengers in train

छपरा। आरक्षित बोगियों में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे के बीच अब यात्रियों के टिकट जांचने के नाम पर उनकी नींद में खलल नहीं डाली जाएगी। यात्रियों की शिकायत पर रेलवे बोर्ड की ओर से बोगियों (स्लीपर व एसी श्रेणियों) के लिए यह आदेश सभी जोन में भेजा गया है।

रात्रि ट्रेनों में ड्यूटी शुरू करने वाले टिकट निरीक्षक कोच में पहले से सो रहे यात्रियों से भी उन्हें जगाकर टिकट मांगते थे। इस बारे में अधिकांश यात्रियों ने आपत्ति जताई थी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस तरह का आदेश जारी किया है।

जानकारों के अनुसार वर्ष 2010 से यह व्यवस्था लागू है। लेकिन, इसका पालन नहीं होता था। रेलवे बोर्ड के नए आदेश से यात्रियों को सकून मिलेगा। हालांकि रेलवे प्रशासन के अनुसार संदेह होने पर विजिलेंस और आरपीएफ के अधिकारी रात को भी किसी भी आरक्षित श्रेणी के कोच में यात्री के टिकट और सामान की जांच कर सकते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे ने आरपीएफ को स्टेशन परिसर के अंदर आने वाले यात्रियों की टिकट चेकिंग का अधिकार दे दिया है।

स्टेशन के मेन गेट पर तैनात आरपीएफ जवान के टिकट प्लीज बोलने पर यात्री को अपना टिकट दिखाना होगा। वरना उसे स्टेशन परिसर में एंट्री नहीं दी जाएगी।

वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर एंट्री के समय टिकट चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ निकासी गेट पर टिकट चेकिंग होती है। अब प्रवेश गेट पर टिकट चेक होने की व्यवस्था शुरू किए जाने से स्टेशन पर अवैध लोगों की एंट्री रूक जाएगी।