नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसबीसी आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
राजस्थान सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट को रिपोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। वकील शिवमंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से ज्यादा की जा सकती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी छूट दे रखी है।
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल नौ दिसम्बर को राजस्थान आरक्षण अधिनियम 2015 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों को दिए गए पांच प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था।
राज्य सरकार ने सितम्बर, 2015 में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था जिसे राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी थी।
इस प्रस्ताव से राजस्थान में इन वर्गो के लोगों को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। लेकिन कुछ वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं देने के प्रावधान का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।