जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में बहुचर्चित हरिण शिकार प्रकरण से जुड़े करीब 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में बरी होने के बाद वापस राज्य सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस अपील पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।
वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था। इस मामले में गत 18 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित की अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था।
फैसले में कहा गया था कि सलमान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। जो हथियार सलमान के होटल रूम में मिले हैं उनसे शिकार होने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसी आधार पर सलमान खान को बरी कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक कोर्ट में अपील दायर की गई है। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रेल को होगी।
एक और दो अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी की सरहद पर दो काले हरिणों के शिकार का आरोप लगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और सभी आरोपियों के मुल्जिम बयान पूरे हो चुके हैं।
मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस मामले में सलमान खान के अलावा फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, तब्बू व नीलम भी आरोपी हैं।