जयपुर। सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधिपति अजय रस्तोगी एंव न्यायाधिपति जे.के.रांका ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर चित्र वैधानिक चेतावनी के प्रकाशन व उससे सबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को करारी फटकार लगाई है।
याचिकाकर्ता राहुल जोशी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2015 के संबध में पारित आदेश के संबध में कोई कार्यवाही केंद्र सरकार की और से न होने पर असंतोष जाहिर करते हुए भारत सरकार की और से आए एडवोकेट को फटकार लगाई।
इस संबध में केंद्र सरकार को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले की कार्यवाही के लिए आगामी 9 सितंबर 2015 केा सुनवाई रखी गई है। जिसमें केंद्र सरकार सिगरेट पर 85 प्रतिशत वैधानिक चेतावनी के मामलें में की गई कार्यवाही की रिपेार्ट पेश करेगी।
याचिकाकर्ता राहुल जोशी की और से उनके अधिवक्ता जी.एस.बाफना एवं अधिवक्ता एस.आर.जोशी मामले की पैरवी कर रहे हैं। दोनों अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए सिगरेट पर वैधानिक चेतावनी को टालने के सबंध में हाइकोर्ट की और से जारी नोटिफिकेशन पर 26 मार्च 2015 पर रोक जारी रखने का आग्रह किया है।
उन्होंने न्यायालय में केंद्र सरकार के द्वारा अवमानना याचिका में केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर न्यायालय का ध्यान आकर्षिक करते हुए कहा कि भारत में प्रतिवर्ष दस लाख से अधिक इन उत्पादों के सेवन से मर रहे हैं। उन्होने यह भी कहा कि सरकार तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों के प्रति संवेदनहीन है एंव इस संबध में उपेक्षा कर रही है।