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Rajasthan High Court stayed third grade teachers recruitment
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तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

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तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक
Rajasthan High Court stayed third grade teachers recruitment
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जयपुर। राजस्थान सरकार ने रीट व आरटेट के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी है।

यह दूसरा मौका है जब राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर अदालत ने रोक लगाई है। इससे पहले पटवारी भर्ती प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उस याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने मुख्य पटवारी परीक्षा पर भी रोक लगा दी थी।

तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ एक युवक मदन मोहन शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में भर्ती परीक्षा के विषय को लेकर भी चुनौती दी गई थी।

राज्य सरकार ने भर्ती के तहत आवेदन जमा करवाने की तिथि एक अगस्त तय की थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एमएन भंडारी ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश जारी किए।

आदेश में कहा गया है कि रीट और आरटेट पात्रता परीक्षा है जिसके आधार पर भर्ती नहीं की जा सकती। इसके अलावा राज्य सरकार विषयवार भर्ती की स्थिति भी न्यायालय में स्पष्ट नहीं कर सकी इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जरिए लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती की जानी थी। इसमें प्रथम लेवल के 7500 और दूसरे लेवल के 7500 पर रखे गए थे। इसके लिए रीट और आरटेट परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जानी थी और इसी मेरिट के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जानी थी।