जयपुर। राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लान्च की। राजे की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना के तहत नए उद्यम की स्थापना या विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिए किए जाने वाले नवीन निवेश पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।…
इसके तहत विनिर्माण करने वाली इकाइयों को 30 प्रतिशत निवेश अनुदान, 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क में छूट, 50 प्रतिशत मंडी शुल्क में छूट, 50 प्रतिशत भूमि कर में छूट, 50 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी में छूट तथा 50 प्रतिशत भू रूपांतरण शुल्क में छूट का प्रावधान रखा गया है।
योजना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक पार्को के विकास, होटल एवं मनोरंजन संबंधी सेवाओं के उद्यम स्थापित करने वाले निवेशक को 50 प्रतिशत तक पूंजीगत माल के क्रय पर चुकाए गए वैट का पुनर्भरण, 50 प्रतिशत तक विद्युत शुल्क में छूट , 50 प्रतिशत तक मनोरंजन कर में छूट तथा विलासिता कर में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत सेरेमिक और ग्लास, डेयरी, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्रियल गैस क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र प्लास्टिक से पैट्रोल विनिर्माण क्षेत्र, टैक्सटाइल, पर्यटन और सीमेंट उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए कई तरह की छूट का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर राजे ने अपने उद्बोधन में राज्य में निवेश में प्रोत्साहन का भरोसा जताते हुए निवेशकों को राजस्थान में आने का न्योता दिया।