जयपुर। अपंजीकृत या अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर खरीदे के गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखण्डों पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी पर छूट मिलेगी। ये छूट सितम्बर 2016 तक प्राप्त आवेदनों पर मिलेगी।
जानकारी के मुताबिक इस तरह के अपंजीकृत दस्तावेजों पर खरीदे गए सोसायटी के भूखण्डों के पट्टे जारी करवाने के बाद उन पर लगने वाली स्टांप डयूटी बाजार दर पर वसूल की जाती थी।
लेकिन पिछली सरकार ने स्टाम्प डयूटी में छूट देते हुए स्टांप शुल्क नियमन राशि, विकास शुल्क, प्रभार तथा ब्याज-पेनल्टी एवं दो वर्ष की औसत लीज पर लगाने के आदेश जारी किए थे।
ये छूट दिस बर 2015 तक मान्य थी। उसके बाद भी कई लोग ऐसे है, जो इस छूट से वंचित रह गए। ऐसे में सरकार ने छूट की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया।
इस छूट का सर्वाधिक लाभ पृथ्वीराज नगर के नियमन कैंपों में पट्टा ले रहे लोगों को मिलेगा। वर्तमान में जेडीए सर्वाधिक पट्टे पृथ्वीराज नगर में ही जारी कर रहा है। जबकि अन्य दूसरे जोन क्षेत्र में सोसायटी के नियमन कैंप नहीं लगाए जा रहे।