जयपुर। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों की बुधवार को घोषणा कर दी गई तथा तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राम लुभाया ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इन चुनावों की प्रक्रिया आगामी तीन जनवरी से शुरू होकर आठ फरवरी को सम्पन्न होगी। प्रदेश में तीन जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं जैसलमेर में चुनाव दो चरणों में सम्पन्न कराए जाएंगे तथा शेष जिलों में तीन चरणों में चुनाव होंगे।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनावों के लिए तीन जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने का कार्य शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी होगी तथा नामांकनों की जांच 7 जनवरी को होगी। आठ जनवरी को नामांकन वापस लेने तथा चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए मतदान 16 जनवरी, दूसरे चरण का 22 जनवरी तथा अंतिम चरण का मतदान 30 जनवरी को कराया जाएगा। मतगणना पांच फरवरी को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। इसी प्रकार जिला प्रमुख तथा समिति प्रधान का चयन सात फरवरी एवं उप जिला प्रमुख एवं उप प्रधान का निर्वाचन आठ फरवरी को होगा।
आयुक्त ने बताया कि राज्य के 16 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे तथा शेष जिलों में पुरानी प्रणाली बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गत चुनावों में तीन ही जिलों में वोटिंग मशीन से चुनाव कराए गए थे। उन्होंने बताया कि इस बार 31500 कन्ट्रोल यूनिट एवं 47500 बैलेट यूनिट प्राप्त हुई है इसलिए चुनाव दोनों तरीकों से कराए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के लिए प्रथम चरण का मतदान 18 जनवरी को होगा, दूसरे चरण का 24 जनवरी तथा अंतिम चरण का मतदान एक फरवरी को होगा। इसी प्रकार इन चुनावों में पंचायत के उप सरपंच का चुनाव क्रमश: 19 एवं 25 जनवरी तथा दो फरवरी को कराया जाएगा।
राज्य की 295 पंचायत समितियों के 6258 सदस्यों, 9872 ग्राम पंचायतों के सरपंचों सहित 109469 पंचों का निर्वाचन होगा तथा मतदान के लिए 36844 मतदान केन्द्रों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार तीन करोड़ 28 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे जिनमें एक करोड़ 70 लाख से अधिक पुरूष तथा एक करोड़ 55 लाख से अधिक महिला तथा 40 अन्य मतदाता शामिल है।
इन चुनावों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तथा सरपंच के लिए आठवीं पास रखी गई है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के लिए सरपंच की योग्यता पांचवीं पास तय की गई है।
इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए बैनर एवं पोस्टरों के लिए अधिकतम खर्च 80 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 40 हजार तथा सरपंच के लिए 20 हजार रूपए तय किए है। इसी प्रकार फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन 28 दिसम्बर तक कर दिया जाएगा तथा मतदान के लिए 19 दस्तावेजों को मतदाता की पहचान के लिए मान्य माना जाएगा।