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सरकारी कर्मचारी अब नहीं होंगे दस दिन से ज्यादा एपीओ - Sabguru News
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सरकारी कर्मचारी अब नहीं होंगे दस दिन से ज्यादा एपीओ

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सरकारी कर्मचारी अब नहीं होंगे दस दिन से ज्यादा एपीओ
rajasthan Government employees will no longer than ten days APO
rajasthan Government employees will no longer than ten days APO
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जयपुर। सरकारी कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष अब 10 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं कर सकेगा। पहले विभागाध्यक्ष के पास कर्मचारी को 30 दिन तक एपीओ करने की शक्ति थी। राज्य सरकार ने विभागाध्यक्ष के एपीओ करने की शक्ति 30 दिन से कम करते हुए 10 दिन कर दी है।

वित्त विभाग ने सेवा नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिए हैं। सेवा नियमों में संशोधन के तहत अब सरकारी कर्मचारी को विभाग अपने स्तर पर 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं कर सकेंगे।

एपीओ कर्मचारी को 35 दिन के भीतर पोस्टिंग देनी होगी। अगर कोई विभाग 35 दिन में एपीओ कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं देता है, तो प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके कारणों का ब्यौरा देना होगा।

सरकारी कर्मचारी को किसी कारणवश 30 दिन से ज्यादा एपीओ रखना है, तो विभाग के सचिव और मंत्री के स्तर से फाइल भेजते हुए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी।

रेवेन्यू बोर्ड अध्यक्ष के पास भी 30 दिन तक ही पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को एपीओ करने के अधिकार रहेंगे।कर्मचारियों के अलावा राज्य सेवा के अफसरों को भी विभाग के स्तर पर बिना कारण 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रखा जा सकेगा, 30 दिन से ज्यादा एपीओ रखने के लिए कारण बताना होगा।