जयपुर। राजस्थान के नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन ने कहा है कि टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में टॉवर लगाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए वन टाइम शुल्क ही वसूल किया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास बुधवार को टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी के संबंध में टॉवर एवं मोबाइल कपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 30 फुट से छोटी सड़कों पर ग्राउण्ड बेस्ड टॉवर नहीं लगाया जा सकेगा लेकिन इन सड़कों में आवासों की तों पर मोबाइल टॉवर लगाए जा सकेंगे।
जैन ने कहा कि बहुमंजिला भवनों की तों पर टॉवर लगाते समय त के स्वामी अथवा संस्था की स्वीकृति अनिवार्य होगी। उन्होंने टॉवर स्थापित करने के लिए, लिए जाने वाले शुल्क को कम करने के सुझाव पर कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही विचार किया जाएगा।
बैठक में टॉवर कपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि टॉवर लगाते समय सरकार की नीति में वर्णित राशि के पश्चात भी स्थानीय निकाय अनेक नए शुल्क व शर्तें स्थानीय स्तर पर लगा लेती है, जो उचित नहीं है।