नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक बैंकों को खाताधारकों के खातों को आधार से जोड़े जाने संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया है। यह केवल सरकार का निर्णय है। हालांकि बैंक अपने ग्राहकों को लगातार ऐसा करने को कह रहे हैं।
यह खुलासा हुआ है एक आरटीआई से जिसमें एक पत्रकार को जवाब देते हुए आरबीआई ने कहा कि उसकी ओर से इस तरह का कोई निर्देश बैंकों को नहीं जारी किया गया है। उसका कहना है कि यह निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है।
मनीलाइफ डॉट इन के पत्रकार योगेश सापकले ने शीर्ष बैंक से बैंक खातों को आधार लिंक कराने वाले नोटिफिकेशन, निर्देश या फिर सर्कुलर की मांग की थी।
इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि 1 जून, 2017 को केंद्र सरकार ने मनीलॉन्ड्रिंग रोकथाम ( रिकॉर्ड्स का रख रखाव), दूसरा संशोधन नियम 2017 गजट में जीएसआर 538 (ई) में प्रकाशित किया था जिसके तहत आधार को (उन व्यक्तियों के लिए जो कि बैंक खाते खोलने के लिए) स्थायी नंबर (पैन) बनाने और बैंक खाता खोलने के लिए अनिवार्य किया है।
इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरबीआई ने इससे संबंधित कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि जून में ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ के तहत सरकार ने दिसम्बर 2017 तक सभी बैंक खातों को आधार के साथ जोड़े जाने को अनिवार्य बना दिया है, नहीं तो बैंक खातों पर रोक लगा दी जाएगी।