नई दिल्ली। पार्श्वनाथ को खरीददारों का पैसा लौटाने का आदेश देने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को खरीददारों का सोलह करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया।
इसमें से यूनिटेक ने 15 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिए हैं। कोर्ट ने यूनिटेक विस्ता प्रोजेक्ट समय पर पूरा न करने पर यह आदेश सुनाया है।
कोर्ट ने बाकी पैसे एक माह में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 38 खरीददारों के मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव भरोसे पर टिकी होती है और भरोसा खत्म होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। कोर्ट में फ्लैट खरीददारों ने कहा था कि उन्हें यूनिटेक पर भरोसा नहीं है।
बिल्डर ने 7 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर ने जो अनुबंध किया है, उसपर टिकना होगा।
कोर्ट ने खरीददारों को भी निर्देश दिया कि वे अपने दस्तावेज जमा कराएं ताकि उन्हें रकम दी जा सके। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी।