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1 जून से 50,000 रुपए तक की पीएफ निकासी पर राहत - Sabguru News
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1 जून से 50,000 रुपए तक की पीएफ निकासी पर राहत

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1 जून से 50,000 रुपए तक की पीएफ निकासी पर राहत
relief : no deduction of tax for PF withdrawals of up to Rs 50,000 from June 1
relief : no deduction of tax for PF withdrawals of up to Rs 50,000 from June 1
relief : no deduction of tax for PF withdrawals of up to Rs 50,000 from June 1

नई दिल्ली। सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है, जिससे टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है।

यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू होगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को राहत मिलेगी। अगर कर्मचारी पांच साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी।