नई दिल्ली। महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण के आरोपी टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी एक महीने से अधिक समय तक घूमने के लिए विदेश जा सकेंगे।
दिल्ली की साकेत अदालत ने सोमवार को उन्हें इजाजत दे दी। कोर्ट ने 13 जून को जमानत राशि जमा करके विदेश जाने की अनुमति दे दी थी और समन भेजकर 11 जुलाई को पचौरी से पेश होने को कहा था।
ट्रिब्यूनल में आरके पचौरी ने अपील की थी कि टेरी की आंतरिक शिकायत कमेटी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर दोषी ठहरा दिया। पचौरी ने कहा था कि उन्हें सेमिनार और मीटिंगों में भाग लेने के लिए विदेश जाना पड़ता है। साकेत के मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान की अदालत ने तब कहा था कि अगर उनका विदेश जाने की योजना में कोई फेरबदल होता है तो उन्हें दोबारा से अनुमति लेनी होगी।
टेरी की महिला कर्मचारी ने 13 फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाकर पचौरी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने पचौरी के खिलाफ इसी साल मार्च में 1400 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। साकेत की अदालत ने आरोप पत्र को सही मानते हुए पचौरी के खिलाफ केस चलाने को हरी झंडी देकर उन्हें समन भेजा था।