देवास। बहुचर्चित आरएसएस के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में आज देवास न्यायालय में फैसला आया। कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।
प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव म. आपटे की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी 8 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं।
29 दिसंबर 2007 को संघ के पूर्व प्रचारक सुनील जोशी की चूना खदान क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में 4 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में थे और 4 आरोपी जितेंद्र शर्मा, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार और आनंदराज कटारिया जमानत पर थे।
बीमार होने की वजह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर पेश नहीं हुईं, उनके साथ हर्षद सोलंकी, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी, जितेंद्र शर्मा, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार और आनंदराज कटारिया आरोपी थे। जिनमे जितेंद्र शर्मा, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार और आनंदराज कटारिया चारों जमानत पर थे।
कोर्ट का फैसला आते ही कोर्ट परिसर में समर्थकों ने नारे लगा कर ख़ुशी जाहिर की। फैसला आने के बाद आनंद राज कटारिया और वासुदेव परमार कोर्ट में रो पड़े थे।