नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पेरोल छह फरवरी तक कर दी है। इस मामले पर सात फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन सहारा के वकील कपिल सिब्ब्ल ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मसले की सुनवाई छह फरवरी को की जाए जिसके बाद कोर्ट ने छह फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि पिछले 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा समूह 6 फरवरी तक सेबी को छह सौ करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करता तो सुब्रत राय को फिर से जेल भेजा जा सकता है। सहारा समूह 6 फरवरी तक सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, और अब वह पूरा हो चुका है। इस मामले पर सुनवाई की तिथि सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी तय की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से वो सेबी को समय पर पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि नोटबंदी की वजह से रियल इस्टेट में मंदी आ गई है। मंदी की वजह से वो अपनी जमीनें नहीं बेच पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा समूह को पहले ही बहुत छूट मिल चुकी है। इतनी छूट किसी को नहीं मिली है। अब उसे कोई छूट नहीं मिलेगी और उसे पैसे न देने पर जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा था कि 28 नवंबर को जब यह आदेश दिया गया था, तब भी नोटबंदी के ही हालात थे।
कोर्ट ने कहा था कि हम आपसे एक हजार करोड़ मांग रहे थे, लेकिन आपने ये रकम घटाकर 600 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया था, और जब वो भी हमने मान लिया तो उसकी जगह सिर्फ 285 करोड़ रुपए जमा कराना चाहते हैं।
कोर्ट ने सवाल किया था कि आपको 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी तब से अब तक आपने कितने पैसे जमा किए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2012 से अब तक कोर्ट आपको बार-बार मौके देता रहा है, और कितनी ही बार सुनवाई कर चुका है।