नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पेरोल 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सुब्रत राय से कहा है कि वह 6 फरवरी तक छह सौ करोड़ रुपए जमा करें अन्यथा सरेंडर करना होगा।
कोर्ट ने पहले सहारा के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप दो महीने के भीतर सेबी के पास एक हजार करोड़ रुपए जमा कराएं नहीं तो हम आपकी संपत्ति बेचने के लिए रिसीवर नियुक्त करेंगे। लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे घटाकर 6 फरवरी तक छह सौ करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया।
जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सहारा ने कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक पैसे जमा कराए हैं और बाकी पैसे जमा कराने के लिए ताजी योजना लाए हैं तो कोर्ट ने सेबी और एमिकस क्यूरी शेखर नफड़े से कहा कि वे सहारा द्वारा पैसे जमा करने के बारे में सौंपी गई ताजी योजना पर जवाब दें।
कोर्ट ने सेबी और एमिकस क्यूरी से कहा कि यह मामला 2012 से चल रहा है लिहाजा आप बताएं कि सहारा को अपने रिपेमेंट शेड्यूल में कोई छूट मिलनी चाहिए कि नहीं।
बता दें कि सहारा मामले की सुनवाई कर रही बेंच के एक सदस्य जस्टिस ए.आर. दवे के रिटायर होने के बाद इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई शामिल हो गए हैं। बेंच के बाकी सदस्य चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस ए.के. सिकरी हैं।