नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पेरोल 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए जमा करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा के पहले के रिकॉर्ड को देखते हुए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहारा को कहा कि वो 12 हजार करोड़ रुपए सेबी को कैसे देंगे इसके बारे में पुख्ता रोडमैप बताए और उसके लिए हलफनामा दायर करे।
कोर्ट ने कहा कि सहारा की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ की होने के बावजूद वो 12 हजार करोड़ नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट में सहारा की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है।
ढाई साल तक जब सुब्रत राय जेल में बंद थे तो प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सब फेल हो गए। आपने जेल में रहकर सुविधाएं भी लीं लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस बार कोर्ट को पुख्ता प्रस्ताव चाहिए जिस पर सेबी राजी हो।
सुनवाई के दौरान सहारा ने कोर्ट में कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 6000 करोड़ की देनदारी थी, फिर भी वो देश छोड़कर चले गए और अभी तक वापस नहीं लौटे, लेकिन सहारा ने करीब 11000 करोड़ सेबी को दे दिया है।
सहारा ने कहा कि हम बाकी पैसा भी देंगे, लेकिन इसके लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है। कोर्ट में सेबी ने बताया कि सहारा को 24 हजार करोड़ रुपए देने थे जिनमें से वो 10718 करोड़ रुपए दे चुके हैं।
आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में नाटकीय घटनाक्रम के बाद सुब्रत राय को अंतरिम राहत मिल गई थी और सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी थी। जबकि उसी दिन सुबह कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दिया था।
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