जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के टोंक रोड स्थित चौखी ढाणी में स्वीमिंग पूल में नहाने के दौरान डूबे एक सेल्स मैनेजर की मौत के मामले में सोमवार को होटल प्रबंधक व मालिक के खिलाफ सांगानेर सदर थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया।
एसएचओ धर्मवीर सिंह ने बताया कि टोंक रोड स्थित चौखी ढाणी के प्रबंधन व मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया है।
यह मामला बूटी रांची झारखण्ड निवासी राजीव कुमार ने दर्ज कराया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि होटल के स्वीमिंग पूल पर एक हमेशा कर्मचारी तैनात रहता है, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ होटल प्रबंधन का कोई भी कर्मचारी स्वीमिंग पूल पर तैनात नहीं था। जिसके कारण उसके भाई की मौत हो गई।
अगर वहां कर्मचारी तैनात होता, तो उसके भाई की मौत नहीं होती। गौरतलब है कि रविवार सुबह स्वीमिंग पूल में नहाते समय रांची झारखण्ड निवासी सुभाष (42) की डूबने से मौत हो गई थी।
मृतक रांची में एक मोटर कंपनी में सेल्स व ऑपरेशन मैनेजर था और वार्षिक मीटिंग के चलते शनिवार को अपने साथियों के साथ चौखी ढाणी होटल में ठहरा था।