जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में आखिरकार सोमवार को सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार गवाहों से जिरह शुरू की गई। इन गवाहों से जिरह रोकने की सलमान की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
सलमान पर आर्म्स एक्ट के मामले में कानूनी दांव.पेंच खेले जाने के बाद सोमवार को गवाहों से जिरह शुरू की गई। चार गवाहों में से दो वन विभाग के और दो पुलिस के हैं। वन विभाग के कर्मचारी भवानीसिंह और पुलिसकर्मी मान सिंह से सोमवार को जिरह की गई। दो अन्य गवाहों से 17 अप्रेल को जिरह की जाएगी।
गौरतलब है कि सलमान पर आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए 25 फरवरी तय की गई थी। फैसले से पहले पता लगा कि वर्ष 2006 में पेश की गई चार अर्जियों का निस्तारण नहीं हुआ है। इससे पहले मामले में फैसला नहीं सुनाया जा सकता।
दरअसल इन अर्जियों के पेश करने के विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी व सरकारी वकील दोनों बदल गए थे। इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। जब सीजेएम डिस्ट्रिक्ट ने इन अर्जियों पर सुनवाई कर चार गवाहों के बयान का आदेश दिया तो सलमान ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पहले तो सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के लिए रोक लगाई लेकिन बाद में इस याचिका को खारिज कर दिया।