जोधपुर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में चल रहे आम्र्स एक्ट प्रकरण में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) में सुनवाई हुई।
सीजेएम शिवानी जौहरी भटनागर की अदालत में बुधवार को सलमान की ओर से गवाह उदयकुमार राघवन से पुन:परीक्षण किया गया।
इसमें सलमान के अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट में गवाह के बयान के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि सलमान खान के कहने से राघवन कोई हथियार या वस्तु जोधपुर से मुम्बई नहीं ले गया था।
बल्कि सलमान के पिता के कहने पर मुम्बई से हथियार जोधपुर लेकर आया था जबकि अभियोजन पक्ष ने पूर्व में कहा था कि राघवन ही घटना के बाद जोधपुर से हथियार मुम्बई ले गया और दुबारा कहने पर वापस जोधपुर लेकर आया था।
यह है मामला
वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया। भवाद शिकार प्रकरण में उन्हें एक साल व घोड़ा फार्म हाउस शिकार प्रकरण में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई।
वहीं कांकाणी शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है जबकि एक अन्य मामले में सलमान पर अवधि पार लाइसेंस के बावजूद हथियार रखने व उन्हें काम में लेने का आरोप लगा। आम्र्स एक्ट में इस मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है।