जोधपुर। सितंबर 1998 में एक गांव में दो काले हिरनों के शिकार के एक मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपील पर बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में दलीलें पूरी हुईं।
खान को वर्ष 2006 में निचली अदालत ने इस मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश निर्मल जीत कौर ने आदेश सुरक्षित रखा जो शिकार के एक अन्य मामले में खान द्वारा दायर पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया जाएगा। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है।
इस अपील पर सुनवाई उच्च न्यायालय में 28 मार्च से शुरू होगी। खान के वकील महेश बोरा ने 16 नवंबर को उच्च न्यायालय में एक साल की सजा के खिलाफ अपील पर दलीलें शुरू की थीं और उन्होंने कहा था कि खान को इस मामले में फंसाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।