मुंबई। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वह महाराष्ट्र सरकार से पहले उनकी बात सुनें।
मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस केस में बंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
गौरतलब है कि बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2015 को 50 वर्षीय सलमान को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था।
राज्य सरकार का कहना है कि सलमान के बॉडीगार्ड पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी, के बयान को सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
गत वर्ष 6 मई को मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान को इस मामले में गैरइरादतन हत्या का दोषी मानते हुए छह वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसे सात माह के बाद बंबई हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और सलमान को साफ बरी कर दिया।