नई दिल्ली, । अभिनेता सलमान खान के लिये बुधवार का दिन अच्छा नहीं रहा। जोधपुर जिले में काले हिरण के शिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय में बडा झटका मिला है।
खान ने इस मामले में दोषसिद्धी को निलंबित रखे जाने की जा अपील की थी उसे उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए केस को फिर से राजस्थान उच्चतम न्यायालय में भेज दिया है। इस आदेश के बाद सलमान खान ब्रिटेन जैसे कई देशों में नहीं जा सकेंगे। सलमान को विदेश जाने से पहले हर बार न्यायालय से अज्ञा लेनी होगी। उल्लेखनीय है कि सलमान ने ब्रिटेन जाने के लिए अर्जी दायर की थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय को गलत ठहराते हुए कहा था कि सज़ा निलंबित करने के लिए मामला अच्छा हो सकता है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक के लिए नहीं, क्योंकि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए । हालांकि, गत वर्ष 27 अगस्त को सलमान खान ने उच्चत्तम न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा था कि अदालत ने हमेशा ही उन्हें सामान्य नागरिक ही माना है और उन्हें कभी कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है ।
ब्रिटेन में है यह नियम
गौरतलब है कि ब्रिटिश आव्रजन नियमों के मुताबिक चार साल से अधिक की सजा पाने वाला कोई व्यक्ति वीजा के लिए योग्य नहीं है। सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी इसलिए ब्रिटिश दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। काला हिरण एक संरक्षित प्राणी है और इसका शिकार करना एक संज्ञेय अपराध है । सलमान खान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को जोधपुर के पास फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग की दौरान शिकार करने का आरोपी बनाया गया था। यह घटना वर्ष 1998 की है ।