जालोर। जालोर जिले के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने जालोर जिले के सांचौर की फर्म मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर द्वारा अनुज्ञापत्रा की शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया है।
जिले के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक भरत गोस्वामी द्वारा जारी आदेश के तहत सांचौर के सुभाष चौक स्थित मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर का पंकज गहलोत द्वारा निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान औषधियों का विक्रय विवरण एवं बिल बुक मांगने पर उपलब्ध नहीं करवाने सहित फर्म द्वारा विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
फर्म द्वारा प्रस्तुत जबाव में नशे के उपयोग में ली जाने वाली औषधि को मैसर्स मयुर मेडिकोज, बाडमेर व जेके मेडिकल स्टोर्स धौरीमन्ना, बाडमेर को बेचान किया जाना अवगत कराया जिसके संदर्भ में बाडमेर के औषधि नियन्त्राक द्वारा सत्यापन करवाए जाने पर उन्होंने उक्त फर्मो द्वारा उक्त औषधि का खरीद नहीं करना बताया साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी फर्म से किसी प्रकार की व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
इस प्रकार प्रमाणिक अनियमितताओं का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 66(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के जारी थोक व खुदरा औषधि अनुज्ञापत्रा संख्या 589-592 को निरस्त किया गया है।