नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि सरदार पर ब्रिटिश खिलाड़ी ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
न्यायाधीश विपिन सांघी ने सरदार की याचिका पर पूर्व अंडर 19 ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी को नोटिस जारी करके अगले साल 6 जनवरी तक उनका जवाब मांगते हुए कहा कि सुनवाई अदालत के सामने आगे की प्रकिया पर रोक लगी रहेगी।
साथ ही अदालत ने सुनवाई अदालत के समक्ष कार्रवाई पर रोक लगाने की सरदार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।
सुनवाई अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाली महिला की याचिका को स्वीकृति दी थी।
अपनी पूर्व महिला मित्र द्वारा यौन प्रताड़ना, शोषण, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सरदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि सुनवाई अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और आदेश देने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
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