हैदराबाद। बहुचर्चित सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी. रामलिंगम राजू, उनके भाई रामा राजू समेत 8 लोगों को सोमवार को हैदराबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी।
करोड़ों रुपए इस घोटाले के आरोपियों को अदालत ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इनके अलावा 8 अन्य आरोपियों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
राजू फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। बेल होने तथा मुचलका भरने के बाद रामलिंगम राजू अब सीधे घर जा सकेंगे। इससे पहले सत्यम के पूर्व महानिदेशक रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वदलामणी श्रीनिवास और तीन अन्य अधिकारियों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
फरवरी, 2010 में सुप्रीमकोर्ट ने प्राइसवाटर हाउस के आडिटर श्रीनिवार तल्लुरी को जमानत दी थी। पिछले साल मार्च 2009 में कोर्ट ने रामालिंगा राजू के भाई बी सूर्यानारायण राजू को जमानत दी थी।
जनवरी, 2009 में सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक रामालिंगा राजू और ९ अन्य को सत्यम घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सत्यम कंप्यूटर ने अपने खातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था और राजू ने कोर्ट के सामने इस आरोप को स्वीकार भी किया था। जिसके बाद कंपनी के शेयर के दाम 70 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए थे।