नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आग्रह किया कि एयरसेल मैक्सिस डील के मामले में कोई भी आदेश देने से पहले उन्हें जरूर सुना जाए।
बैंकों का कहना था कि कोई भी कोर्ट आदेश उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। बैंकों का कंपनी से करीब बीस हजार करोड़ का लेन-देन है।
आपको बता दें कि 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि अगर एयरसेल मैक्सिस के मालिक स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो दो हफ्ते के अंदर उनका 2 जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अगर समन की अनदेखी की जाती है तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।