नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान की मुसीबते कम नहीं हो रही है। पहले अपने विवादित बयान के कारण वह सुर्खियों में रहे और अब वह हिट एंड रन मामले में घिर गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से मामले की अर्जेंट बेसिस पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की लेकिन जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई चाहते हैं तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच करना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सलमान खान को बरी कर दिया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की याचिका के बाद सलमान खान ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था।
सलमान ने एफिडेविट में कहा है कि पुलिस उन्हें इस मामले में फंसा रही है। वह निर्दोष हैं, उन्होंने हादसे वाली रात को शराब पी ही नहीं थी। वह गाड़ी भी नहीं चला रहे थे।