नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
प्रधान न्यायाधीश जेएस केहर और न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने 10 अगस्त के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तिथि शुक्रवार को तय कर दी।
शीर्ष न्यायालय का यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के पास याचिका की सुनवाई करने और लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि लुकआउट नोटिस पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए है।