नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जहानाबाद जिले के अरवल विधानसभा से विधायक पर हल्की याचिका दायर करने पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विधायक ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल उन्होंने पटना हाईकोर्ट में एक अखबार में छपे बाइस साल पहले के आलेख की सच्चाई को चुनौती दी थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माना ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि जनप्रतिनिधि ने हल्की याचिका दायर कर न्यायपालिका का समय बर्बाद करने की कोशिश की है।